-सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने से भी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला कल राजस्थान की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। करीब २१ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर भी यही पैâसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इस बार भी बरकरार रखा है।
ाâर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने राजस्थान से एक याचिका सुनवाई के लिए आई। इस संबंध में पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने याचिका दायर की थी। रामलाल २०१७ में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। २५ मई २०१८ को उन्होंने राजस्थान पुलिस बल में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम, १९८९ के नियम २४ (४) के तहत खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनके दो से अधिक बच्चे थे। सरकार के इस नियम को उन्होंने पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सरकार के पैâसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद रामलाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।