मुंबई मनपा ने दी बिजली, पानी काटने की चेतावनी
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई में करीब २५ प्रतिशत हाई राइज इमारतें खतरनाक हैं, यानी इन इमारतों में फायर सिस्टम खराब है। जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुंबई मनपा ने मुंबई में कुल १,३३० इमारतों की अग्निशमन प्रणाली का निरीक्षण किया है। जिसमें से २७८ इमारतों में अग्निशमन यंत्रणा को बंद पाया गया है। अग्निशमन यंत्रणा बंद होने को गंभीरता से लेते हुए मनपा ने इन इमारतों का पानी व बिजली काटने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही मनपा प्रशासन ने नोटिस जारी करके तत्काल अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।
मुंबई में सोसायटियों, अस्पतालों, सरकारी-निजी प्रतिष्ठानों में कुशल और कार्यात्मक अग्निशमन प्रणाली का होना अनिवार्य है। हालांकि, हादसे के बाद यह बात सामने आई है कि कई गैरजिम्मेदार प्रतिष्ठान इसे नजरअंदाज कर रहे हैं इसलिए महानगरपालिका ने अब ‘विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान’ चलाया है। इसमें फायर ब्रिगेड अधिकारियों की एक टीम इमारतों पर जाकर यह निरीक्षण कर रही है। इसमें जिन जगहों पर अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, वहां नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच फायर ब्रिगेड ने निवासियों और सोसायटी से आह्वान किया है कि जान-माल के नुकसान से बचने के लिए अग्निशमन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से स्थापित करें।
ऐसी होती है कार्रवाई
• मुंबई में करीब ४० लाख प्रॉपर्टी हैं। ऊंची इमारतों को अनुमति देते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है, जब इमारत में अग्निशमन स्थापित हों। हर छह महीने में इमारत का फायर ऑडिट जमा करना होता है।
• मालिकों या कब्जाधारियों को एक योग्य और सक्षम संस्थाओं द्वारा ऑडिट कराने के बाद सिस्टम की दक्षता के संबंध में फायर ब्रिगेड को ‘फॉर्म बी’ जमा करना आवश्यक है। अन्यथा ‘महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा अधिनियम २००६’ के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कानूनी कार्रवाई में बिजली-पानी काटने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
अग्नि अधिनियम के अनुसार
• ८१-१ में नोटिस दिया जाता है।
• ८२-२ में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है।
• ८३-३ में प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाता है।