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छात्राओं से दुर्व्यवहार के बाद जागा प्रशासन …स्कूल वैन में लगेगा सीसीटीवी! … राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया निर्णय

सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आगामी शैक्षणिक वर्ष में छात्र सुरक्षा को और अधिक सख्त बनाने की पहल की है। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को राज्य में छात्र परिवहन के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा करने का निर्णय लिया। इसमें स्कूल बसों की तर्ज पर स्कूल वैन में सीसीटीवी वैâमरे लगाने और वैन का सख्त निरीक्षण करना शामिल है।
एक अभिभावक ने शिकायत की कि ठाणे के एक स्कूल में अध्ययन के दौरान दूसरी कक्षा की कुछ बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एड. सुशीबेन शाह ने इस मामले का संज्ञान लिया और उस स्कूल का दौरा किया और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की। इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रारंभिक दिशानिर्देशों पर आयोग के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्कूल बस मालिक, स्थायी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, एजुकेशनल टूर एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुशीबेन शाह ने कहा कि जब तक छात्र स्कूल की वर्दी में है और स्कूल की गतिविधियों से बाहर है, स्कूल उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यदि स्कूल छात्रों को फील्ड ट्रिप पर ले जाता है तो स्कूल छात्रों की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है, ऐसी प्रस्तुति बैठक में सुशीबेन शाह ने दी।
बच्चों को हो इसकी जानकारी
स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्कूल बस में छात्रों के साथ आने वाले परिचारकों तक सभी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। स्कूलों को समावेशी होना चाहिए, जीवन के सभी क्षेत्रों के बच्चों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। इस संबंध में अन्य दिशा-निर्देशों को शामिल कर छात्रों को पॉक्सो एक्ट, गुड-बैड टच आदि के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का नहीं हो रहा पालन
बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या कोई अन्य सुझाव दिया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि न केवल स्कूल बसें, बल्कि किसी भी स्कूल गतिविधि के लिए उपयोग की जाने वाली निजी बसों में भी सीसीटीवी वैâमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
एक टास्क फोर्स का भी गठन
यह स्पष्ट हो गया है कि स्कूल बसों सहित स्कूल वैन के लिए दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके चलते शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ में इसके सख्ती से कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार एक टास्क फोर्स गठित करने की योजना बनाई गई है। हालांकि, यह पैâसला लेने में परिवहन आयुक्तालय, ट्रैफिक पुलिस, स्कूल, अभिभावक संगठनों के साथ आयोग की भागीदारी जरूरी है। शाह ने कहा कि इसके लिए अलग से बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।

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