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दादा गुट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार … कहा बनाओ अपनी अलग पहचान

सामना संवाददाता / मुंबई
राकांपा के चुनाव चिह्न विवाद को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को कड़ी फटकार लगाई है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में शिकायत की कि अजीत पवार गुट अभी भी वोटरो से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हैरानी जताते हुए अजीत पवार गुट से कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं, तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है। जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं महसूस होती है। अब आपकी एक अलग पहचान है, उसी के साथ अब मतदाताओं के बीच जाएं, ऐसा निर्देश कोर्ट ने दिया।
दो दिन में दो हलफनामा
वोटरों से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल न करने को लेकर कोर्ट ने अजीत पवार गुट से दो दिन के अंदर हलफनामे के जरिए एक अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अजीत पवार गुट से किसी भी भ्रम से बचने के लिए कोई और इलेक्शन सिंबल लेने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि चुनाव आयोग का पैâसला आखिरी नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार १९ फरवरी को होगी।
बता दें कि ६ फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना था और उनके गुट को चुनाव चिह्न दीवार घड़ी आवंटित कर दिया था। इसके बाद १९ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी फाउंडर शरद पवार और उनके दल को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के नाम से प्रचार करने की इजाजत दी थी। चुनाव आयोग ने ७ फरवरी को राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए शरद पवार गुट को नया नाम दिया था। अब तस्वीर और नाम का इस्तेमाल न करने के लिए अजीत पवार गुट को दो दिन के भीतर हलफनामा दायर करना होगा।

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