मुख्यपृष्ठसमाचारदुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

-कोर्ट के 90 वर्किंग डे में हुई सजा

-पॉक्सो कोर्ट ने फिर सुनाया फास्ट फैसला

सामना संवाददाता / मथुरा

मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले वर्ष आठ वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी मुंहबोले पड़ोसी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट न्यायालय में शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावी पैरवी से मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने कोर्ट के 90 वर्किंग डे में फैसला सुना दिया है। स्पेशल डीजीसी  अलका उपमन्यु ने बताया कि महावन थाना क्षेत्र के एक पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 24 सितंबर 2023 को रात साढ़े आठ बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी पुराने घर से नए घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में एक पार्क के कमरे में वह लहूलुहान हालत में बेहोश मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। इस मामले में पुलिस जांच के बाद मुंहबोले पड़ोसी चाचा को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर की अदालत ने बुधवार को आरोपित पर दोषसिद्ध कर दिया था। शुक्रवार को अदालत ने मुंह बोले पड़ोसी चाचा को पॉक्सो अधिनियम की धारा – 6 के तहत तथा पचास हजार अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा तथा धारा 506 में 2 वर्ष की सजा व दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्त राजीव को आजीवन कारावास एवं कुल अर्थ दंड 52 हजार रुपए का लगाया गया है। सजा का एलान होते ही कोर्ट ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

अन्य समाचार