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तेज आवाज में लाउडस्पीकर बैन! …जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

सामना संवाददाता / ठाणे
चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने और तेज आवाज में प्रचार करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे आम लोगों के जीवन में शांति भंग होने और स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बिना प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठाणे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, किसी भी चलती गाड़ी पर और किसी भी क्षेत्र में सुबह ६ बजे से पहले और रात १० बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी अशोक शिनगारे ने यह आदेश जारी किया है।
बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता, शुभचिंतक आदि पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दिन में प्रचार के लिए चलने वाले वाहनों को विशिष्ट स्थानों पर रुकना होगा, लाउडस्पीकर की आवाज के साथ चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित चुनाव अधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने जो इजाजत ली है, उसके बारे में साफ किया गया है कि यह ६ जून तक यानी चुनाव प्रक्रिया पूरा होने तक लागू रहेगी।

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