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चाइनीज स्टाल मुक्त होंगी मुंबई की सड़कें… मनपा ने स्टॉल्स पर लगाया प्रतिबंध

आज से निरीक्षण करेंगी विशेष टीमें
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई मनपा अनधिकृत खाद्य व पेय पदार्थों वाले स्टॉल्स और अवैध पार्विंâग स्थलों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके तहत गठित विशेष टीम अगले सप्ताह से कार्रवाई शुरू कर देगी। यह कार्रवाई मुख्य रूप से मुंबई की सड़कों पर चलनेवाले चाइनीज फूड स्टॉल और अन्य अनधिकृत स्टॉलों के खिलाफ की जाएगी। फिलहाल, जांच के लिए नियुक्त विशेष टीमें आज से ही निरीक्षण शुरू कर देंगी।
उल्लेखनीय है कि मुंबई में अनधिकृत स्टॉलों के कारण राहगीरों को अड़चन होती है। इसके साथ ही पीक आवर में सड़कों पर वाहनों की भीड़ से यातायात भी प्रभावित होता है। इस तरह के स्टॉल्स से आस-पास में गंदगी पैâलती है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। खासकर बरसात के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए पूरे मुंबई शहर और पश्चिम उपनगर में विशेष टीमों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई में स्टॉलों पर मिलनेवाली सामग्री जप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा मनपा द्वारा की जानेवाली कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उनके निर्धारित क्षेत्र के बाहर के इलाकों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन विशेष रूप से शाम ६ बजे से रात ११ बजे तक किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत स्टॉल्स की संख्या अधिक होती है।
कानून का है खुला उल्लंघन
सड़क किनारे खाना पकाना और बेचना कानून का खुला उल्लंघन है। मुंबई हाई कोर्ट ने हॉकरों पर गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद कारोबार जारी रखनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेरीवालों का खाना खाने से बीमारियां पैâलने का खतरा रहता है। मनपा उपायुक्त किरण दिघावकर ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए शहर और मुंबई के उपनगर में काम करने के लिए तीन टीमें बनाई जाएंगी।

सामान वापस लेने के लिए देना होगा जुर्माना
मनपा इन अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए खाद्य साम्रगी, गैस सिलिंडर और अन्य उपकरणों को जप्त करने की योजना बना रही है। जप्त किए गए सामान को एफ नॉर्थ डिविजन, माटुंगा में एक गोदाम में इकट्ठा करके रखा जाएगा और विक्रेताओं को अपना सामान वापस पाने के लिए जुर्माना देना होगा। बता दें कि साल २०२१ से अब तक ११,८११ से अधिक गैस सिलिंडर जप्त किए गए हैं और उन्हें संबंधित कंपनियों को वापस कर दिए गए हैं।

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