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सड़क दुर्घटना के 36 मुकदमों का हुआ निस्तारण…पीड़ित परिवारों को 3.09 करोड़ रुपए मिलेगी क्षतिपूर्ति

सामना संवाददाता / जौनपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रभारी जज अपर्णा देव के समक्ष सड़क दुर्घटना के 36 मुकदमों का निस्तारण किया गया। पीड़ित परिवारों को 3.09 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति मिलेगी। याचीगण की ओर से सर्वाधिक 13 मुकदमों का निस्तारण अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा कराया गया, जिसमें पीड़ित परिवारों को 1.58 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति मिलेगी। विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण मोहन श्रीवास्तव द्वारा 10 मुकदमों का निस्तारण कराया गया। 29 जून को जज भूदेव गौतम के सेवानिवृत्ति होने के बाद से न्यायालय रिक्त चल रही है। इसके बावजूद अधिवक्ताओं द्वारा 36 मामलों का निस्तारण कराया गया। दीवानी न्यायालय में प्रभारी पीठासीन अधिकारी के समक्ष याचीगण व दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होकर निस्तारण कराये।

-हेड कांस्टेबल की मौत पर 70 लाख रुपए,ट्रिब्यूनल की सबसे हाई वैल्यू की सुलह

-दुर्घटना के चार महीने में ही हुआ तीन मामलों का निस्तारण

ट्रिब्यूनल के गठन के बाद इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे हाई वैल्यू की सुलह हुई, जिसमें हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार निवासी बलिया की 3 जनवरी 2021 को 7 बजे शाम बरदह, आजमगढ़ में मोटरसाइकिल से जाते समय ट्रक की उपेक्षा व लापरवाही से टक्कर से मौत हो गई थी। वह गौरा बादशाहपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी आशा देवी, बच्चे व मां ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से विपक्षी ट्रक के मालिक, ड्राइवर व यूनिवर्सल सोम्पो बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दाखिल किए। बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता जी पी सिंह हाजिर हुए। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 70 लाख रुपए में सुलह हुई, जिसे बीमा कंपनी एक माह में अदा करेगी।
दुर्घटना के 4 महीने में ही हुआ तीन मामलों का निस्तारण
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना के चार महीने में ही तीन मामलों का निस्तारण हुआ। नेवढ़िया के डौड़ी निवासी पवन कुमार सिंह की 2 मार्च 2024 को जफराबाद के हौज तिराहे से पहले गाड़ी खड़ी करके सड़क के किनारे पेशाब करते समय स्कॉर्पियो के धक्का मारने से मौत हो गई थी। इसमें दोनों पक्षों की सहमति मृतक के परिजनों को बीमा कंपनी 11 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देगी। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने पैरवी की।17 मार्च 2024 को नेवढ़िया के ही डौड़ी गांव निवासी किशन व उसकी मां ऊषा चौहान को मड़ियाहूं जाते समय 3.30 बजे इटाएं गांव के पास होंडा अमेज कार ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अविवाहित किशन की मृत्यु पर 10 लाख रुपए एवं उसकी मां की मृत्यु पर 9.30 लाख रुपए विपक्षी कार की बीमा कंपनी अदा करेगी।

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