सामना संवाददाता / नई दिल्ली
दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्रों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोचिंग सेंटरों में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं तो इनको ऑनलाइन मोड में कर दिया जाना चाा, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हे बंद करने का आदेश दिया था।