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आप सांसद संजय सिंह व सपा प्रवक्ता अनूप संडा की अपील निरस्त, डेढ़ माह कैद की सजा कायम

-सुल्तानपुर शहर में २४ माह पूर्व मार्ग जाम कर किया था दोनाें नेताओं ने समर्थकों संग प्रदर्शन
– अभियुक्तों को २० माह पूर्व दोषी मानकर स्थानीय अदालत सुना चुकी है डेढ़ माह कैद की सजा
विक्रम सिंह / सुल्तानपुर

करीब २४ वर्ष पूर्व सुल्तानपुर शहर में जनसमस्याओं व बिजली संकट को लेकर सड़क जाम करके समर्थकों संग धरना-प्रदर्शन के प्रकरण में स्थानीय अदालत से दोषी ठहराए जा चुके आरोपी आप सांसद संजय सिंह व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक अनूप संडा सहित छह दोषियों क़ी अपील विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) ने निरस्त कर दी। इसी के साथ बीस माह पहले हुई डेढ़ माह कैद व जुर्माने की सजा को पुनः बहाल कर दिया है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि १९ जून २००१ को बिजली बदहाली के विरोध में तत्समय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेता (पूर्व विधायक) अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट फ्लाई ओवर के पास धरना प्रदर्शन हुआ था। जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय सेक्रेटरी, संतोष, सुभाष चौधरी आदि शामिल थे। इनके विरुद्ध नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज  की गई थी। प्रकरण में चार्जशीट के बाद विशेष न्यायालय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने ११ जनवरी, २३ को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। जिसमें सबको डेढ़ माह कैद व १५००-१५०० रुपए की सजा विशेष मजिस्ट्रेट ने सुनाई गई। उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर बहस अधिवक्तागण कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी अरविन्द सिंह,रूद्र प्रताप सिंह व विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की। जिस पर मंगलवार को निर्णय हुआ।

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