मुख्यपृष्ठनए समाचारचारधाम यात्रा में घोड़ों-खच्चरों की मौत...उच्च न्यायालय ने जारी किए नोटिस

चारधाम यात्रा में घोड़ों-खच्चरों की मौत…उच्च न्यायालय ने जारी किए नोटिस

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की लगातार मौत होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर चमोली, उत्तरकाशी तथा अन्य जिला पंचायतों को नोटिस जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी तथा सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया है कि अब तक चारधाम यात्रा के दौरान कम से कम ६०० घोड़ों की मौत हुई है और इसकी वजह से क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा है। याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जानवरों और इंसानों को खाने, रहने की समस्या आ रही है। कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं, घोड़ों व खच्चरों को भेजा जाय। उतने ही लोगों को अनुमति दी जाए, जिससे लोगों को खाने-पीने, रहने की सुविधा मिल सके। जानवरों पर अत्याचार नहीं किया जाए।

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