सामना संवाददाता / नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने इस मामले में १७ महीने जेल में बिताए हैं। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मुकदमे में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना सिसोदिया की कैद को जारी रखना ‘न्याय का मखौल’ उड़ाने जैसा होगा। आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट के फैसले से पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ ही परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत प्रकरण में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने अपना हाथ बचाने में लगे हैं। मामले में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अदालतों को यह समझना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘उन्हें फिर से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भेजना सांप-सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।’
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने १७ महीने जेल में काटे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन नामंजूर कर दी गई। दो दिन पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर निर्णय दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से बेल न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति २०२१-२२ के निर्माण और कार्य में कथित तौर पर अनियमितता मामले में शामिल होने का आरोप था। इस केस में २६ फरवरी २०२३ को सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।
सिसोदिया का विश्वास जल्द बाहर आएंगे केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया १७ महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, `आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। १७ महीने तिहाड़ में सिर्फ मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सभी ने भी कष्ट उठाया। बाबासाहेब आंबडकर ने सपना देखा था कि कोई भी तानाशाही सरकार संविधान का बेजा इस्तेमाल नहीं करे। तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाएगा। संविधान की ताकत की वजह से ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। देश के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। हम सभी के लिए बहुत भावुक पल है। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल।’
प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं
१७ महीने से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है। इस पर राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल `एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा है, `दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी…को ५३० दिन तक…सलाखों के पीछे रखा गया।’ उन्होंने कहा, `उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को बेहतर भविष्य दिया…प्यारे बच्चों…आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।’
सिसोदिया की जमानत पर फूट-फूटकर रोईं आतिशी
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के पैâसले पर प्रतिक्रिया देते हुए फूट-फूटकर रोने लगीं। आतिशी ने कहा, ‘आज सच्चाई और दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की।’