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भाजपा सांसद के सामने भारतीय मुद्रा का अपमान…नोटों को पैरों से रौंदा!..भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री के बेटे की शादी का था आयोजन

भाजपा नेताओं में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि वे देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब तो भारतीय मुद्रा यानी रुपए को भी रौंदने का मामला सामने आया है। मौका था शादी के रिसेप्शन का और खुशियों की खुमारी। कव्वाली की महफिल में झूमते मेहमान मंच से पढ़े गए किसी शेर पर उठी वाहवाही पर नोटों की बारिश होने लगी। नोट यहां-वहां बिखरे और इन्हीं को रौंदते हुए दूल्हा के अब्बा ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। हैरानी की बात ये है कि भारतीय मुद्रा अधिनियम को तार-तार करते इस नजारे के साक्षी नियमों अधिनियमों का गठन करने वाले सांसद भी मौजूद रहे।
मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी भोपाल में आयोजित एक वलीमा दावत में कव्वाली की महफिल सजाई गई थी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री एम हसन पप्पू के बेटे आमिर हसन की शादी के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कव्वाली की इस महफिल में भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी बतौर मेहमान ए खास मौजूद हैं। मंच पर मौजूद कव्वाल ने जब शेरों की बारिश की तो सामने बैठे श्रोता झूमते दिखाई देने लगे।
खुशियों का इजहार करते हुए बतौर नजराना कव्वाल पार्टी को नकद इनाम दिए जाने लगे। मेहमानों से चली नजराने की इस राशि को सांसद आलोक शर्मा के सिर पर से न्योछावर किया गया और उन्हें वहीं हवा में लहरा दिया गया। जमीन पर यहां-वहां बिखरे नोटों को उठाने वाला कोई नहीं था, न ही किसी ने इन्हें हटाकर अलग किया। ऐसे ही हालात में दूल्हे के अब्बा पैरों तले नोटों को रौंदते हुए कव्वाल को नजराना देने के लिए मंच की तरफ बढ़ चले। इस प्रक्रिया के दौरान जमीन पर बड़ी संख्या में पचास पचास रुपये के नोट बिखरे हुए थे।
७ साल की सजा का प्रावधान
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (५) की धारा-२२ में कहा गया है कि जो कोई भी किसी मुद्रा नोट या बैंक नोट को नष्ट या विरूपित करता है, उसे सात साल तक की वैâद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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