अनिल मिश्र/रांची
झारखंड में पेसा नियमावली जल्द लागू हो सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है।राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने इसकी जानकारी दी ।निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेसा कानून पर उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय में पेसा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है। जिसके बाद इसे लागू करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कुछ खास लोगों ने इस कानून को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अदालत ने पंचायती राज अधिनियम को पेसा क्षेत्र के लिए अनुकूल माना है जो पेसा 1996 के तहत भी अनुकूल है।पेसा नियमावली को राज्य अधिनियम के तहत गठित करने का प्रस्ताव हैं।देश के 10 राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया अपनायी गयी है।जो कानून सही प्रक्रिया है।दो माह के अंदर पेसा कानून लागू करने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भी पेसा कानून को दो महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ही फैसला सुना चुके थे। लेकिन अब तक लागू नहीं होने के कारण लागू के कारण फिर से राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। जानकारी हो कि पेसा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं।