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फायर सेफ्टी सिस्टम रहा बंद तो प्रॉपर्टी टैक्स में ठोकेगी मनपा जुर्माना! …राज्य फायर सेफ्टी निदेशक को भेजा प्रस्ताव

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई में हाल ही में हुई आग की घटनाओं ने कई ऊंची इमारतों में बंद पड़े फायर सेफ्टी सिस्टम की पोल खोल दी है। इसके चलते बचाव कार्य में बाधा आई और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट, २००६ के तहत सभी इमारत मालिकों को फायर सेफ्टी उपायों को बनाए रखना और साल में दो बार `फॉर्म बी’ प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। लेकिन कई हाउसिंग सोसायटियों ने इस नियम का पालन नहीं किया, जबकि कुछ ने मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा तय समयसीमा के अंदर जरूरी बदलाव के निर्देशों का पालन भी नहीं किए। अब मनपा ने महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निदेशक को प्रस्ताव दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर संपत्ति कर के माध्यम से जुर्माना लगाया जाए। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो फायर सेफ्टी को लेकर ज्यादातर हाउसिंग सोसायटियों पर नकेल कसी जा सकेगी।

बता दें कि सोमवार को अंधेरी- वेस्ट की एक ऊंची इमारत में आग लगने से बिस्तर पर पड़े एक बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स की तीन विंग वाली इमारत में हुई, जहां अग्निशमन प्रणाली पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि मुंबई में ६०-७० मंजिला इमारतों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इन इमारतों में आंतरिक अग्निशमन प्रणाली का मजबूत होना बेहद जरूरी है। जब ये प्रणाली फेल हो जाती है, तो फायर ब्रिगेड विभाग को बाहरी अग्निशमन उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऊंची मंजिलों तक उपकरण पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है, जिससे बचाव कार्य और जटिल हो जाता है। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रावधान है कि प्रत्येक मालिक या किरायेदार को इमारत में अग्निशमन और जीवन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। मालिक या किरायेदार को हर छह महीने में लाइसेंसशुदा एजेंसी से जारी ‘फॉर्म बी’ प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। अग्निशमन अधिकारियों ने आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
नोटिस के बाद भी नहीं सुनते लोग
दिसंबर २०२४ में विभाग ने ६४१ प्रतिष्ठानों की जांच की, जिनमें ४६६ होटल और रेस्तरां, ५० ऑर्केस्ट्रा बार, ९ रूफटॉप होटल, ७६ लॉज, २१ तीन और पांच सितारा होटल और १९ मॉल शामिल थे। जांच में तीन प्रतिष्ठानों में अग्निशमन प्रणाली पूरी तरह से बंद पाई गई। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपनी प्रणालियों को तत्काल बहाल करें।

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