मुख्यपृष्ठनए समाचारदिल्ली के पूर्व विधि मंत्री पर १२ फरवरी को तय होगा आरोप...

दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री पर १२ फरवरी को तय होगा आरोप !

विक्रम सिंह / सुलतानपुर

उत्तर प्रदेश की अस्पतालों पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली के पूर्व क़ानून मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अदालती चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सुलतानपुर की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) १२ फरवरी को ने उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। उसी दिन अदालत उनके खिलाफ आरोप भी तय कर सकती है।
बता दें कि अमेठी जिले के जगदीशपुर कस्बे में स्थित रामलीला मैदान में नौ जनवरी २०२१ को कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपने वक्तव्य में कहा था कि यहां के अस्पतालों में इंसान के साथ जानवर भी पैदा होते हैं। इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। परिणामस्वरूप जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ १० जनवरी, २०२१ को जगदीशपुर कोतवाली में पूर्व मंत्री भारती को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। जिस पर उन्हें जमानत करानी पड़ी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई रोक हटा ली। इसके बाद पुनः स्थानीय अदालत में कार्रवाई को लेकर तेजी आई। पिछली पेशी पर आरोप तय करने के लिए उन्हें स्थानीय विशेष न्यायालय(एमपी/एमएलए) ने तलब किया था। तब से दो पेशी बीत गई लेकिन वे गैरहाजिर रहे। बुधवार को उनके अधिवक्ता ने उपस्थिति से छूट देने का प्रार्थनापत्र दिया जिसे स्वीकार करते पूर्व मंत्री को अब विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने १२ फरवरी को तलब कर लिया है।

अन्य समाचार