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बाबा कांड : पलट गए तीनों आरोपी! … बोले, पुलिस ने जबरन लिया था इकबालिया बयान

सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन आरोपी मुंबई की स्पेशल कोर्ट के सामने अपने इकबालिया बयान से पलट गए। आरोपियों में से एक और कथित शूटर शिवकुमार उर्फ शिवा बालकिशन गौतम ने दावा किया कि पुलिस ने उससे जबरन इकबालिया बयान लिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी शिवा बालकिशन गौतम के वकील अजिंक्य मिरगल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो उस पर मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए जाएंगे। गौतम के वकील ने दावा किया कि अधिकारियों ने उसके परिवार को भी कई आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। ३ फरवरी की सुनवाई के दौरान दो और आरोपी सुजीत सुशील सिंह उर्फ बब्बू सिंह व आदित्य गुलनकर भी अपने उस इकबालिया बयान से पलट गए, जिसमें उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात स्वीकारी थी।
अभियोजन पक्ष ने किया विरोध
अभियोजन पक्ष ने इकबालिया बयान वापस लेने का विरोध करते हुए अपना जवाब कोर्ट में फाइल किया है। स्पेशल जज बीडी शेल्के ने बताया कि आवेदनों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और मामले के अंतिम डिसीजन के दौरान उन पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई १७ फरवरी को होनी है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी तीन बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। फरवरी २०२४ में उन्होंने अजीत पवार गुट जॉइन कर लिया था।
निर्मल नगर में हुई थी वारदात
१२ अक्टूबर, २०२४ को मुंबई के निर्मल नगर में बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय वो अपने बेटे और तत्कालीन विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जोड़ा है।

दो अन्य आरोपी भी इसी राह पर
मिरगल ने कोर्ट को बताया कि कल्याण जेल में बंद एक और आरोपी नितिन सप्रे भी अपना इकबालिया बयान बदलना चाहता है, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट ने उसके रिक्वेस्ट को कोर्ट तक नहीं पहुंचाया। इसी तरह एक और आरोपी राम कनौजिया उर्फ शिवा भी अपना बयान बदलना चाहता है, लेकिन उसका बयान जेल के रिकॉर्ड में अटका हुआ है।

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