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कलेक्टर ने कसा शिकंजा…29 अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की बिक्री पर रोक लगाई

सामना संवाददाता / विदिशा

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिले की 29 अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश का पालन व सूचित करने के निर्देश जिला पंजीयक व अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए हैं।
कलेक्टर सिंह के द्वारा जारी आदेश में 29 अवैध कॉलोनी संचालकों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें विदिशा तहसील की 12 और शमशाबाद तहसील की 17 अवैध कॉलोनी शामिल हैं।
जिन कालोनी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें दौलतराम पुत्र श्यामलाल कुशवाह, चंन्द्रमोहन पुत्र जगमोहन साहू, प्रमोद पुत्र बालाराम कुशवाह, रमेश पुत्र बटनलाल कशवाह, घनश्याम पुत्र जगन्नाथ प्रसाद साहू, राकेश पुत्र रामप्रसाद ब्राम्हण, रामकिशन पुत्र प्रभूलाल भोई, हीरालाल पुत्र जगन्नाथ साहू, पुरुषोत्तम पुत्र रामगोपाल माहेश्वरी, राजेंद्र पुत्र भीकम चंद साहू, कृष्णकुमार पुत्र रामप्रसाद ब्राम्हण, सुशीला बाई पत्नि दौलतराम विश्वकर्मा, प्रकाश पुत्र रामदयाल झा, मनोज पुत्र बारेलाल साहू, मनोज पुत्र बटनलाल कुशवाह, प्रकाश पुत्र बटनलाल कुशवाह, गोपाल पुत्र बारेलाल कुशवाह, अमरसिह पुत्र हीरजसिंह ठाकुर इंदरसिंह पुत्र शंकरसिंह, रमेश पुत्र हरग्यान सिंह यादव, साधना पत्नि नरेंद्र शर्मा, उमांशकर पुत्र बृंद्रावन दुबे, बाबूलाल पुत्र तुलसीराम काछी, गुफरान पुत्र हबीब खांन, संजय पुत्र बेनीप्रसाद विश्वकर्मा, वीरेंद्र पुत्र काशीराम शर्मा, प्रदीप पुत्र कामता प्रसाद शर्मा, डोंगरसिंह पुत्र चेन सिंह कुशवाह, संदीप पुत्र नरेश कुमार तारण शामिल हैं।
वहीं कलेक्टर ने शमशाबाद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 04 निवासी अनावेदक मनोज पुत्र बटनलाल कुशवाह के स्वत्व की नगर परिषद सीमाक्षेत्र प.ह.नं. 06 स्थित भूमि 0.280 हेक्टेयर भूमि का अंतरण, विक्रय अनुमति के बगैर प्रतिबंधित कर दिया है।

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