सामना संवाददाता / मुंबई
अगर आपके वाहन में फास्ट टैग सिस्टम नहीं है तो सावधान हो जाइए! क्योंकि सरकार आपकी जेब पर डाका डालनेवाली है। ईडी २.० सरकार की तरफ से नया फरमान आया है। इसके मुताबिक, जिस वाहन के पास फास्ट टैग सिस्टम नहीं है उसे दोगुना टैक्स भरने के लिए तैयार रहना होगा। यह नियम एक अप्रैल २०२५ से लागू किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह पैâसला देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी (पीपीपी) २०१४ में संशोधन को मंजूरी प्रदान किया गया है।
बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, १९८९ के मुताबिक, १ दिसंबर, २०१७ से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फ़ास्ट टैग को अनिवार्य किया गया था, ऐसे में अब महायुति सरकार ने आमजन के प्रति सख्ती दिखाते हुए इसे लागू करने का पैâसला किया है। नियम के तहत अब वाहन चालकों को विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग चिपकाना अनिवार्य होगा, यदि फास्ट-टैग के अलावा किसी अन्य माध्यम से रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है या फिर इसके बिना यदि वाहन फास्ट-टैग की लेन में प्रवेश करता है तो दोगुना टैक्स देना होगा।
राज्य में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की १३ सड़क परियोजनाओं और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की ९ सड़क परियोजनाओं पर रोड टैक्स का कलेक्शन चल रहा है। यह निर्णय उन परियोजनाओं पर लागू होगा, जहां रोड टैक्स इसी स्थान पर और भविष्य में भी वसूला जाना है।