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सोसायटी गार्डन में नहीं कर सकेंगे होलिका दहन …हरित कार्यकर्ता की अपील पर मनपा ने लगाई रोक

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई में हरित कार्यकर्ता और नागरिकों की अपील पर मनपा ने एक हाउसिंग सोसायटी को उसके गार्डन में होलिका जलाने से रोक दिया है। मनपा का कहना है कि आग से गार्डन में लगे पेड़-पौधों को नुकसान होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनपा ने होली के लिए पेड़ों की कटाई पर भी सख्त रुख अपनाया है।
मनपा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे होली के लिए पेड़ न काटें। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर १३ मार्च को किसी ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गार्डन के पेड़ों की सुरक्षा जरूरी
एक पर्यावरण प्रेमी ने मनपा को शिकायत दी थी कि हर साल होली जलाने से उनके गार्डन के पेड़ों की टहनियां और पत्ते झुलस जाते हैं। इस अपील के बाद मनपा पी-नॉर्थ वार्ड कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई की और सोसायटी को गार्डन में होलिका दहन करने से रोक दिया। मनपा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के पेड़ काटता है, तो उस पर १,००० रुपए से ५,००० रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, एक सप्ताह से एक साल तक की जेल का भी प्रावधान है।

पर्यावरण बचाने की अपील
मनपा ने नागरिकों से कहा है कि अगर कहीं अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हों, तो वे तुरंत मनपा, पुलिस या हेल्पलाइन नंबर १९१६ पर सूचना दें। मनपा ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्रों) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, १९७५ की धारा २१ के तहत, बिना ट्री अथॉरिटी की अनुमति के किसी भी पेड़ को काटना अपराध है।

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