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अनधिकृत झंडे और बैनरों ने बढ़ाई समस्या … हाई कोर्ट ने मनपा को लगाई फटकार

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई हाई कोर्ट ने अनधिकृत झंडे और बैनरों के मामले में सुस्त कार्रवाई को लेकर मुंबई मनपा को फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति लगाए गए झंडों, विशेष रूप से राजनीतिक झंडों को हटाने में मनपा को तत्परता दिखानी चाहिए। यह निर्देश सार्वजनिक स्थानों और हाउसिंग सोसायटियों में अवैध झंडे-बैनरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए दिया गया है।
मामला मुंबई के सायन क्षेत्र का है, जहां एक निवासी ने अपनी हाउसिंग सोसायटी की दीवार पर लगाए गए राजनीतिक झंडों को हटाने के लिए २०२३ में मनपा से शिकायत की थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से भी हस्तक्षेप की अपील की, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला। लगातार अनदेखी होने पर आखिरकार उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि बिना लिखित अनुमति के झंडे या बैनर लगाना नियमों के खिलाफ है। मनपा ने यह भी बताया कि मार्च २०१३ के सर्वुâलर के तहत नियमित रूप से अवैध झंडे हटाने के अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि, अदालत ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यदि ये नियम केवल कागजों पर ही रह जाएंगे और जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, तो लोगों को कोर्ट आने की जरूरत पड़ती रहेगी।

अदालत ने टिप्पणी की कि यदि मनपा समय पर कार्रवाई करती तो शिकायतकर्ता को याचिका दायर करने की नौबत नहीं आती। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि आगे से ऐसे मामलों में तेजी से कदम उठाए जाएं और बिना अनुमति लगाए गए झंडों और बैनरों को तुरंत हटाया जाए।

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