सामना संवाददाता / मुंबई
होली का त्योहार है, पर मुंबईकरों को ‘सरकारी दम’ दे दिया गया है। कायदे से होली खेलो वर्ना पुलिस जुर्माना लगाएगी। होली के लिए मुंबई पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत शहर के हर कोने में सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस आयुक्तालय ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार रंगीन, सादे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे फेंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि पहले से ही होलिका दहन और रंगपंचमी पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैंैं।
अगले मंगलवार तक बचके
लोगों पर फेंका गुब्बारा तो
पुलिस कर देगी ‘गुम’!
अश्लील शब्दों, नारों का सामूहिक रूप से उच्चारण करने और अश्लील गाने बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
मुंबई में होली खेलते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, वर्ना पुलिस ‘गुम’ करते हुए हवालात में पहुंचा सकती है। इसके लिए पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। उल्लेखनीय है कि पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, रंग का पाउडर छिड़कने, सादे व रंगीन पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे किसी पर फेंकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इनका उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश मंगलवार की मध्यरात्रि १२ बजे से लागू हो गया है, जो अगले मंगलवार की मध्यरात्रि १२ बजे तक लागू रहेगा।
इसके अलावा साथ ही किसी की प्रतिष्ठा या नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त अकबर पठान के हस्ताक्षर वाले इन आदेशों को सोमवार को जारी किया गया है। बता दें कि १२ से १८ मार्च के बीच होलिका दहन और रंगपंचमी के उत्सव के दौरान किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इसकी रूपरेखा भी इन आदेशों में बताई गई है। इस त्योहार की पृष्ठभूमि में मुंबई पुलिस ने चार प्रतिबंधों की सूची जारी की है।
भंग न हो शांति
मुंबई पुलिस ने कहा है कि सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं। साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन के लिए प्रोत्साहित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।