राजन पारकर / विधानभवन
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस नियम या कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। यह चौंकाने वाला खुलासा महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने किया है।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता भास्कर जाधव ने 25 नवंबर 2024 को एक पत्र भेजकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति से जुड़े नियमों की लिखित जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव (कार्यभार) ने स्पष्ट किया कि विधानसभा नियमों में इस विषय पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिए अभी शिवसेना ( नेता भास्कर जाधव को विधानसभा के विपक्ष नेता के तौर पर नियुक्ति करना आसान हो गया है। अभी इस संदर्भ में पूरा विपक्ष नेता नियुक्त करने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को लेना है। यह बात शिवसेना विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव ने बताया
कि इस स्थिति में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है, जो संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर फैसला लेते हैं। यह खुलासा उप सचिव सुभाष नलावडे ने अपने आधिकारिक पत्र में किया।
इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सत्ता पक्ष की मनमानी को बढ़ावा देने की कोशिश है? क्या विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति अपनाई जा रही है? इस मुद्दे पर अब सियासी बवाल मचने की पूरी संभावना है!