मुख्यपृष्ठअपराधबच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा

बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा

सामना संवाददाता / झुंझुनू

झुंझुनू की पोक्सो कोर्ट ने करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने बताया कि सितंबर 2021 में बगड़ थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका भांजा अपने ननिहाल देसूसर आया हुआ था। रात को उसका भांजा उसके साथ देवनारायण मंदिर के जागरण था। इसी दौरान आरोपी बगड़ कस्बे का मोहल्ला जाटावास निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ चेयरमैन मेघवाल उसके 11 साल के भांजे के पास आया और रास्ता पूछने के बहाना अपने पास बुलाया। इसके बाद उसे जबरदस्ती धमकाकर अपने साथ बाइक पर एक फॉर्म हाउस ले गया, जहां पर बने एक कमरे में उसके साथ कुकर्म किया। वारदात करने के बाद आरोपी 11 साल के बच्चे को मठ बस स्टैंड छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद मंदिर में पहुंचकर 11 साल के बच्चे ने अपने मामा को सारी आप बीती बताई।
बगड़ थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ चेयरमैन के खिलाफ चालान पेश किया गया। इस मामले में चले ट्रायल के दौरान 18 गवाहों के बयान पंजीबद्ध करवाए गए, वहीं कुल 48 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान बच्चे के कपड़े से मिले डीएनए की जांच करवाई, जो आरोपी के डीएनए से मैच हो गए। फैसला सुनाने में विद्वान न्यायाधीश ने इस बिंदु को उल्लेखित किया है। बुधवार को इस मामले में आरोपी को पोक्सो की धारा में 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने, भादसं की धारा 365 में आरोपी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के आर्थिक दंड तथा भादंस की धारा 363 में आरोपी मानते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकार कुल 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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