सामना संवाददाता / झुंझुनूं
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को झुंझुनूं पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल जेल और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश इसरार खोखर ने फैसला सुनाकर आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ संजू को दंडित किया। मामले के अनुसार जून 2021 को एक व्यक्ति ने बुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ नाबालिग बच्ची को घर भागा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर तुरन्त प्रभाव से पॉक्सो न्यायालय झुंझुनूं मे चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने पैरवी की। उन्होंने 12 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ संजू को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी के द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए है। आरोपी इस मामले में जमानत पर बाहर जल रहा था। फैसले के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।