२४ डिविजनों में ८६२ प्रिंटरों के खिलाफ मामला दर्ज
सामना संवाददाता / मुंबई
लोकसभा चुनाव की बयार शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए मुंबई में अवैध होर्डिंग्स और बैनर भी लगने लगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई मनपा ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में दोबारा महानगरपालिका को फटकार लगाने के बाद अब सड़कों और फुटपाथों पर अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वालों के साथ ही इन्हें छापने वाले कई मुद्रकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो महीनों में मनपा ने मुंबई के २४ डिविजनों में ८६२ प्रिंटरों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। इसके लिए वॉर्ड कार्यालयों द्वारा संबंधित मुद्रकों को नोटिस जारी किया गया है।
मुंबई की बदनामी का कारण बनने वाले अनधिकृत होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाने वालों के खिलाफ अक्सर मनपा को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बाद भी राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा होर्डिंग्स लगाए जाते रहते हैं। कोर्ट द्वारा इस संबंध में दोबारा महानगरपालिका को फटकार लगाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी हैं। अवैध होर्डिंग, पोस्टर लगाने वालों के साथ ही इन्हें छापने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
निरीक्षण के बाद कार्रवाई तेज
प्रिंटिंग प्रेस, ऑफ-सेट प्रेस, लिथो प्रेस और होर्डिंग, पोस्टर के लिए कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक या धातु शीट सहित किसी भी अन्य सामग्री पर महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ की धारा ३९४ भाग (४) के तहत वॉर्डों के सभी वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा जनवरी माह में निरीक्षण किया गया था। कार्रवाई के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित लाइसेंस निरीक्षकों को संबंधित व्यवसाय के मालिक को पोस्टर, बैनर और पंपलेट छापने से पहले उन्हें प्रदर्शित करने की अनुमति लेने का निर्देश देना चाहिए। कार्रवाई परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित मुद्रक के पास मनपा की अनुमति नहीं है तो मुद्रक किसी भी विज्ञापन को छाप नहीं सकता साथ ही प्रशासन ने लाइसेंस निरीक्षकों को इस संबंध में सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया हैं।
चुनाव में बढ़ जाते हैं अवैध बैनर
मुंबई में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए जाते हैं। इस दौरान अवैध होर्डिंग्स की संख्या काफी बढ़ जाती है इसलिए मनपा ने पहले ही कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
बैनर में इस्तेमाल की गई सामग्री है घातक
अवैध बैनर और होर्डिंग्स अक्सर पॉलिथीन और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बने होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि इन बैनरों में इस्तेमाल की गई सामग्रियां कभी-कभी स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती हैं।