पूर्व प्रेमी और उसकी प्रेमिका को जलाकर मारने का लगा आरोप
सामना संवाददाता / मुंबई
बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी ने अमेरिका में एक बड़ा कांड कर दिया है। उसके ऊपर दो लोगों को जलाकर मारने का आरोप है। अब अगर अमेरिकी कोर्ट में आलिया का गुनाह साबित हो जाता है तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है।
बता दें कि आलिया पर हाल ही में अमेरिका में डबल मर्डर का आरोप लगा है। इस घटना ने बॉलीवुड जगत के साथ-साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। आलिया के ऊपर अपने पूर्व प्रेमी एडवर्ड जैकब्स और उनकी प्रेमिका अनास्तासिया स्टार एटिएन को जिंदा जलाने का आरोप है। मामले में आलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, आलिया पर आरोप है कि उन्होंने एक गैराज में आग लगाई जिसमें उस समय उनके पूर्व प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद थे। दरअसल, आलिया पर आरोप है कि उन्होंने न्यूयार्क के क्वींस में एक दो मंजिला गैराज में आग लगाई, जिससे पीड़ितों को धुएं में सांस लेने में दिक्कत हुई और थर्मल चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। आलिया को फिलहाल इस मामले में जमानत नहीं मिल पाई है। जानकारों के अनुसार, अमेरिका में हत्या को एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। हत्या के मामलों में सजा का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि हत्या की प्रकृति (पहली, दूसरी या तीसरी डिग्री), आरोपी की मानसिक स्थिति और घटनास्थल का राज्य। अमेरिका के हर राज्य में हत्या के मामलों के लिए सजा का अलग कानून है, लेकिन आमतौर पर हत्या के आरोप में सजा बहुत सख्त होती है।
हत्या की ‘डिग्री’ और सजा
पहली डिग्री की हत्या का आरोप सबसे गंभीर होता है। इसमें हत्या करने का मकसद पहले से तैयार किया गया होता है। इसमें आरोपी को मौत की सजा या फिर उम्र वैâद की सजा हो सकती है। यह राज्य के कानून पर निर्भर करता है। इसी तरह दूसरी डिग्री में हत्या का इरादा तत्काल होता है, लेकिन यह पहले से तय नहीं किया गया होता। आरोपी को कई सालों की जेल की सजा हो सकती है, जो लगभग २० से ४० साल की होती है। तीसरी डिग्री अक्सर गैर-इरादतन हत्या को कहा जाता है। इसमें आरोपी ने जानबूझकर हत्या नहीं की, लेकिन उसकी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है। इस तरह के मामलों में ५ से २५ साल की सजा हो सकती है।
हत्या के मामलों में सजा का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि हत्या की प्रकृति (पहली, दूसरी या तीसरी डिग्री), आरोपी की मानसिक स्थिति और घटनास्थल का राज्य।