सामना संवाददाता / मुंबई
घाटकोपर इलाके में हुई होर्डिंग दुर्घटना मामले में सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी भावेश भिंडे और उसकी कंपनियों ईगो मीडिया और गुज्जू एड्स के बैंक खातों से फ्रीज हटाने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, भावेश भिंडे ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके खातों में जमा पैसे वैध व्यापारिक गतिविधियों से आए हैं, न कि अपराध से। उसने यह भी बताया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और खाते फ्रीज होने से उसे आर्थिक परेशानी हो रही है। वहीं ईगो मीडिया और गुज्जू एड्स ने भी कोर्ट में बताया कि उनके खाते फ्रीज होने के कारण वे अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और न ही अपने देनदारों का भुगतान ही कर पा रहे हैं।
प्रॉसिक्यूशन ने इसका विरोध करते हुए दावा किया था कि चेक्स के माध्यम से फंड्स का लेन-देन हुआ था, जिनसे यह साबित होता है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई थीं। हालांकि, कोर्ट ने यह मानते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, खातों को फ्रीज रखना उचित नहीं समझा।
कोर्ट ने एक अन्य आरोपी सागर कुंभार को भी राहत दी और उसके जब्त किए गए सामान वापस लौटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने भिंडे के बिजनेस पार्टनर करण पुजारा के खाते से भी फ्रीज हटाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था।