– उसके पिता की कर दी थी हत्या
उत्तर प्रदेश के महराजगंज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे राही मासूम रजा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मासूम रजा पर दुष्कर्म, हत्या, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस चल रहा था। सितंबर २०२३ के दुष्कर्म मामले में रजा को आजीवन कारावास मिला है। उनके ऊपर उनके मकान में किराएदार रही लड़की ने ही रेप का आरोप लगाया था।
पेशे से वकील और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे मासूम रजा पर एक दलित लड़की ने आरोप लगाया कि सत्ता का धौंस दिखाकर बीजेपी नेता ने पहले उसके साथ रेप किया और फिर उसकी छोटी बहन के साथ भी आकर छेड़छाड़ करता था। पीड़िता ने पुलिस को कहा था कि वो अपने परिवार के साथ महराजगंज के वीर बहादुर नगर वार्ड में ५ साल से रह रही। उसके पिता पानी-पूरी का ठेला लगाकर ४ बहनों और उसके छोटे भाई का पालन-पोषण करते थे। मां की मौत हो चुकी थी। ये लोग मासूम रजा राही के मकान में किराए पर रह रहे थे।
पिता की कर दी हत्या
मासूम रजा अक्सर शाम के समय जब पिता ठेला लगाने चले जाते थे तो उनके कमरे में घुस आता था। दुलारने के नाम पर लड़की के साथ अश्लील हरकत करता था। उम्र का लिहाज करके वो इग्नोर करती रही। बाद में २८ अगस्त २०२३ को रात ८ बजे मासूम रजा कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। बच्चे सब छत पर पढ़ाई कर रहे थे, तभी पिता ठेला लेकर वापस लौट आये। कमरे में बेटी को मासूम रजा के साथ अप्पत्तिजनक स्थिति में देखा तो शोर मचाने लगा। मासूम रजा ने धमकी देकर चुप करा दिया। अगले दिन लड़की के पिता की हत्या कर दी। अब इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।