‘ईडी’ के पास नहीं है कोई पुख्ता सबूत
सिर्फ गवाहों के बयान पर की थी गिरफ्तारी
सामना संवाददाता /नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए यह पैâसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को २१ दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। २ जून को सरेंडर करके वह दोबारा तिहाड़ जेल गए थे। फिर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जबकि केजरीवाल की ओर से दलील देने वाले वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस केवल कल्पना पर आधारित है और इस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है।
कल स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए ४८ घंटे का समय दिया जाए, ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बेल बॉन्ड को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे में केजरीवाल आज शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि ईडी केजरीवाल की रिहाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती है और निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है।
गवाहों के बयान नहीं हो सकते सबूत!
केजरीवाल की जमानत अर्जी पर कोर्ट में जोरदार दलील
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गत २१ मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने १०० करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि पूरा केस सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों पर आधारित है। न पैसों की बरामदगी हुई है और न मनी ट्रेल मौजूद है। ऐसे में ईडी द्वारा बनाया गया रिश्वतखोरी का मामला कोर्ट में उड़ गया। सीएम के वकील ने कहा ‘परिस्थितियों को इंटरनली ऐसे जोड़ा गया ताकि वो अपराध की ओर ले जाएं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि १०० करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से आए थे। ये सभी बयान हैं। कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ‘आप’ ने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, ‘भाजपा और ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है।’