८ अप्रैल को हेल्थ रिपोर्ट पेश करने का आदेश
सामना संवाददाता / मालेगांव
भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने कल बुधवार को जोरदार फटकार लगाई है। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में चल रही सुनवाई में शामिल नहीं हो रही हैं। उनके कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण इस केस को आगे बढ़ाने में कोर्ट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ८ अप्रैल तक अपनी हेल्थ रिपोर्ट पेश करें।
गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा बारबार कोर्ट में पेश नहीं होने का कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे पांच दिन के अंदर यानी ८ अप्रैल तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। बता दें कि २००८ में मालेगांव महाराष्ट्र में हुए विस्फोट के मामले में प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी हैं। इसके बावजूद वे इस मामले की सुनवाई में पेश नहीं हो रही हैं। इसी के चलते बुधवार को कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को फटकार लगाई है। बता दें कि साल २००८ में २९ सितंबर को मालेगांव में एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। ये धमाका एक बाइक में बम लगाकर किया गया था। इस धमाके में १०० से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसकी सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही है। चूंकि इस हादसे में मुख्य आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बनाया गया है, इस कारण उनका कोर्ट की सुनवाई में पहुंचना जरूरी है। लेकिन वे बार बार स्वास्थ खराब होने का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। इस कारण बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें ८ अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।