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नई मुंबई के निर्माण कार्यों में नहीं होगा पीने के पानी का उपयोग! …प्रक्रियायुक्त पानी का करना होगा उपयोग

-मनपा आयुक्त ने उठाया सख्त कदम
-गर्मी में पानी संकट से उबरने के लिया फैसला

सामना संवाददाता / मुंबई
नई मुंबई मनपा ने आने वाली गर्मियों के लिए जल नियोजन के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मनपा आयुक्त डॉ. वैâलाश शिंदे ने स्पष्ट आदेश दिया है कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में पेयजल का उपयोग नहीं किया जाए। इसके साथ ही आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन निर्माण कार्यों में मनपा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी का उपयोग किया जाए।
नई मुंबई मनपा क्षेत्र में कुल सात सीवेज उपचार केंद्र कार्यरत हैं। ये सभी सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर एसबीआर हैं। इन केंद्रों को पहले भी राज्यभर में प्रौद्योगिकी आधारित और उन्नत तकनीक वालों के रूप में नामित किया गया है। प्रदूषित पानी को ठाणे खाड़ी में जाने से रोकने के लिए मनपा ने पिछले २० वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख उपनगरों में सात स्थानों पर ये केंद्र स्थापित किए हैं। मनपा स्तर पर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या इन केंद्रों में उपचारित पानी निकटवर्ती ठाणे-बेलापुर औद्योगिक बेल्ट की पैâक्ट्रियों को दिया जा सकता है। इस बीच मार्च से जून तक की अवधि को देखते हुए इस प्रोसेस्ड पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए शिंदे ने अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं।
प्रक्रियायुक्त जल का करें प्रयोग सीवेज उपचार संयंत्रों से निकलने वाले पानी का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार के ‘अमृत मिशन’ के तहत नई मुंबई मनपा के माध्यम से कोपरखैरणे और ऐरोली में तृतीयक उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उक्त दो स्तरीय उपचारित जल पर त्रिस्तरीय उपचार कर इस जल को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के टीटीसी को भेजा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में इसे पीने के अलावा अन्य उपयोग के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति की जाती है। नई मुंबई मनपा क्षेत्र में सिडको द्वारा निर्मित खतरनाक इमारतों का पुनर्विकास कार्य शुरू हो गया है और अन्य निजी भूखंडों पर भी विकास कार्य प्रगति पर हैं।
इन विकास कार्यों में पीने योग्य पानी का उपयोग किया जाता है। पीने के पानी की उचित योजना के लिए, चूंकि नई मुंबई मनपा के पास बड़ी मात्रा में पुनर्नवीनीकृत पानी उपलब्ध है। मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने बुधवार को नई मुंबई मनपा क्षेत्र में शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों के निर्माण के लिए डेवलपर्स को उपरोक्त तीन-स्तरीय पुनर्नवीनीकृत पानी का उपयोग करने के लिए बाध्य करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि यह पैâसला मार्च महीने से हर निर्माण के लिए अनिवार्य होने जा रहा है।

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