मुख्यपृष्ठनए समाचारहाई कोर्ट के आदेश के बाद जागी ईडी सरकार ... अब छात्र...

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जागी ईडी सरकार … अब छात्र हॉस्टल में ले सकेंगे ऑनलाइन दाखिला!

जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया
सामना संवाददाता / मुंबई
हॉस्टल में प्रवेश करनेवाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने समाज कल्याण विभाग के तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए संचालित सरकारी हॉस्टलों में ‘ऑफलाइन’ प्रवेश प्रणाली पर सवाल उठाया था। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के महाराष्ट्र में संचालित छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन की जाती है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गजभिए ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया अवैध तरीके से की जा रही है। याचिका पर न्यायधीश नितिन सांबरे और न्यायधीश अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। हॉस्टल प्रवेश प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ है, इसलिए फेरबदल की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाव दिया था कि प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इसे ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट को बताया गया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। इस मामले में विभाग को १२ जून तक शपथ पत्र दाखिल कर प्रगति की जानकारी देनी है। मामले पर अगली सुनवाई १२ जून को होगी।
जगह खाली क्यों छोड़ते हो?
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में ‘खासाबा’ प्रावधान के तहत १० प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर प्रवेश विधायकों, सांसदों की अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, न्यायालय ने मौखिक आदेश दिया कि यदि सीट रिक्त है तो उपयुक्त अभ्यर्थी को छात्रावास में प्रवेश दें। समाज कल्याण विभाग ने इस पर सकारात्मक कदम उठाने की तैयारी दिखाई है।

अन्य समाचार