मुख्यपृष्ठनए समाचारचुनाव आयोग ने तय किया प्रचार खर्च की सीमा ...शाकाहारी रु. ७०,...

चुनाव आयोग ने तय किया प्रचार खर्च की सीमा …शाकाहारी रु. ७०, मांसाहारी रु. १२० थाली,  चाय, नाश्ता के लिए रु. ८ से १५ खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

सामना संवाददाता / मुंबई
चुनाव आयोग ने विधानसभा में उम्मीदवारों द्वारा कार्यकर्ताओं को खान-पान में खर्च होनेवाले खाद्य पदार्थों का दाम तय कर दिया है। चुनाव के लिए प्रचार के दौरान प्रत्याशी पोहा, शिरा और उपमा के लिए १५ रुपए, जबकि चाय के लिए ८ रुपए खर्च कर सकेंगे। इसी के साथ ही शाकाहारी थाली के लिए ७० रुपए और मांसाहारी के लिए १२० रुपए प्रति थाली कीमत तय की गई है। इस तरह चुनाव आयोग ने प्रचार खर्च के लिए २५२ वस्तुओं की खर्च सूची घोषित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि तय दर से अधिक खर्च किया गया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार पर कार्रवाई की जा सकती है।
विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भरने के बाद उम्मीदवारों को किए गए खर्च की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। प्रत्याशियों द्वारा किए गए और प्रस्तुत व्यय का सत्यापन निर्वाचन शाखा द्वारा किया जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को ४० लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत दी है। पहले यह सीमा २८ लाख रुपए थी। इस बार इसे बढ़ा दिया गया है। ये सारा खर्च चुनाव आयोग के अधीन रहते हुए किया जाना है।
नामांकन भरने के बाद माना जाएगा खर्च
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने के समय से खर्च को माना जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक में खाता खोलना होगा। नामांकन दाखिल करते समय खर्चों को दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को एक रजिस्टर प्रदान किया जाता है। उम्मीदवार को चुनाव अवधि के खर्चों और दैनिक खर्चों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
वाहनों की दर भी हुई तय
चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होनेवाले वाहनों की दर भी तय कर दी गई है। इसके मुताबिक, एक दिन के लिए दोपहिया वाहन के लिए १,००० रुपए, रिक्शा के लिए १,३०० रुपए, हल्के वाहन के लिए ३,३०० रुपए, मध्यम वाहन के लिए ३,९०० रुपए और उच्च श्रेणी के वाहन के लिए ५,१०० रुपए की दर तय की गई है।

अन्य समाचार