सामना संवाददाता / झुंझुनू
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी है। एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। कोई भी प्रत्याशी इससे अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। अगर इससे ज्यादा खर्च किया तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही खाने पीने का रेट भी निर्धारित किया गया है। हालांकि फाइनल सूची आचार संहिता लगने के बाद आएगी।
चुनाव आयोग ने खर्च को अलग-अलग हिस्से में बांटा है। प्रत्याशियों को खाना के 70 रुपए एक चाय के 5 रुपए, कॉफी 13 रुपए के हिसाब से अपने खर्चे में जोड़ना होगा। वहीं समोसा, कचाेरी प्रति नग 7 रुपए के हिसाब से लगेगा। बड़ा समोसा या कचौरी के रेट प्रति नग 15 रुपए लगेंगे। लड्डू 250 रुपए किलो तथा जलेबी 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जुडे़गी। वहीं गुलाब जामुन 200 रुपए किलो, रसगुल्ला 200 रुपए, बर्फी मावा 280 रुपए किलो, गाजर का हलवा 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जुड़ेगा। मूंग दाल हलवा 300 रुपए, दाल की पकौड़ी 160 रुपए किलो के हिसाब से जुड़ेंगी। रोटी, सब्जी, चावल, रायता व सलाद यानी 6 नग व एक मिठाई का मूल्य 70 रुपए चुकाने होंगे।
इसी तरह वाहन खर्च पांच सीटर गाड़ी का 2625 रुपए के हिसाब से दर्ज होगा। चुनाव सामग्री में भी झंडे प्लास्टिक प्रति नग 2 रुपए, स्टीकर छोटा 5 रुपए के हिसाब से लगेगा। टैंट का खर्च भी फिक्सिंग साइज 15 बाय 15 का 263 रुपए के हिसाब से लगेगा। इसी तरह केला 30 रुपए डजन, सेब 100, अंगूर 100, संतरा 50, आम 70 रुपए किलो, पानी की कैन 20 रुपए लीटर, गन्ने का रस 10 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से जुड़ेगा। कुर्सी से लेकर सोफा का मूल्य भी तय किया गया है। प्लास्टिक कुर्सी 10 रुपए, पाइप कुर्सी 10 रुपए, वीआईपी कुर्सी 105 रुपए, लकड़ी की टेबल 53 रुपए, ट्यूबलाइट 10 रुपए, वीआईपी सोफा सेट पर 630 रुपए लगेंगे। ये मंगवाने पर प्रत्याशी को उसी हिसाब से खर्च दिखाना होगा। इस चुनाव में प्रत्याशी गिनती के होते हैं। ऐसे में मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। उनका कहना है कि आयोग की ओर से फाइनल सूची आचार संहिता लगने के बाद जारी होगी। बाकी खर्च आइटम लगभग विधानसभा चुनाव की तरह ही होते है।