सामना संवाददाता / मुंबई
बाइक विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को हेलमेट मुफ्त में दें। इस नियम का पालन न करने पर ग्राहकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शिकायत दर्ज कराने की अपील राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय ने की है। हाल ही में बाइक चालक के साथ-साथ पीछे बैठनेवाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है। हेलमेट न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नियम का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यातायात विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्त, सहआयुक्त और अधीक्षकों को दिए हैं। यातायात विभाग के इस आदेश पर नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ नागरिकों का कहना है कि बाइक के साथ मुफ्त हेलमेट देने से हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी।
नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
अक्सर यह देखा गया है कि नई बाइक के साथ हेलमेट मुफ्त में नहीं दिया जाता, जिससे ग्राहकों को इस नियम की जानकारी नहीं होती। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा १३८(४) के तहत, नई बाइक खरीदने पर विक्रेता का यह दायित्व है कि वह ग्राहक को बीआईएस मानकों वाला हेलमेट मुफ्त में दे। हालांकि, पैसे बचाने या नए हेलमेट बेचने के लिए शोरूम संचालक ग्राहकों को इस नियम से अनजान रखते हैं। अब अगर शोरूम से उपयुक्त मानकों वाला मुफ्त हेलमेट नहीं दिया जाता, तो ग्राहक स्थानीय आरटीओ में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जाएगी।