मुख्यपृष्ठनए समाचारमैं ही हूं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी  ...करुणा शर्मा का कोर्ट...

मैं ही हूं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी  …करुणा शर्मा का कोर्ट में दावा  …हाई कोर्ट का आदेश, मुंडे दें करुणा को भत्ता

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई के बांद्रा स्थित पारिवारिक न्यायालय ने अजीत पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे को करुणा शर्मा को हर महीने दो लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। मुंडे ने इस आदेश को माझगांव कोर्ट में चुनौती दी है। शनिवार को हुई सुनवाई में करुणा शर्मा ने अपने विवाह के विभिन्न सबूत प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वो ही मुंडे की पहली पत्नी हैं। हालांकि, मुंडे के वकीलों ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि करुणा के बच्चे मुंडे के हो सकते हैं, लेकिन वे उनकी पत्नी नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि २९ मार्च की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने करुणा शर्मा को आदेश दिया था कि वे अपने विवाह के प्रमाण पेश करें। इसके अनुसार, उन्होंने अपने बच्चों के पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, बैंक लोन, बीमा पॉलिसी आदि दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। इसके आधार पर उन्होंने खुद को धनंजय मुंडे की पहली पत्नी बताया। दूसरी तरफ धनंजय मुंडे की वकील सायली सावंत ने कहा कि करुणा शर्मा ने जो सबूत दिए हैं, उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है।

 

अन्य समाचार