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सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो खैर नहीं! … जुर्माना राशि में बढ़ोतरी कर मनपा भरेगी तिजोरी

सामना संवाददाता / मुंबई
अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर शौच करते हैं, नहाते हैं या किसी अन्य प्रकार की गंदगी करते हैं या कचरा जलाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि मनपा अब जुर्माने की राशि बढ़ाने की फिराक में है। ऐसे लोगों से वसूली कर अब मनपा अपनी तिजोरी भरेगी। मनपा ने कचरा प्रबंधन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पैâलाने तथा थूकने जैसे अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
दरअसल, मनपा ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों में संशोधन करने जा रही है। नई नीति का मसौदा १ अप्रैल से ३१ मई २०२५ के बीच मनपा की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस अवधि के दौरान निवासी अपना सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं, जिसके बाद एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।
बता दें कि ठोस कचरा शुल्क लागू करने की घोषणा मनपा आयुक्त भूषण गगराणी ने फरवरी में पेश किए गए बजट के दौरान की थी। इस शुल्क को संपत्ति कर बिल के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे निवासियों के लिए भुगतान करना आसान होगा।
वहीं कचरा पैâलाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना २०० रुपए से बढ़ाकर क्रमश: ५०० और २५० रुपए कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नहाने पर ३०० रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले १०० रुपए था। खुले में पेशाब या शौच करने पर अब ५०० रुपए का जुर्माना लगेगा, जो पहले १०० रुपए था। बिना अलग किए गए कचरे को देने पर व्यक्तिगत कचरा उत्पादकों पर २०० और बड़े कचरा उत्पादकों पर १,००० रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। कचरा जलाने पर जुर्माना १०० रुपए से बढ़ाकर १,००० कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर १०,००० रुपए का जुर्माना लगेगा। पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी पैâलाने पर जुर्माना ५०० से बढ़ाकर १,००० रुपए कर दिया गया है। निर्माण मलबे के अनधिकृत निपटान पर २०,००० और बिना अनुमति के निर्माण मलबे को फेंकने पर २५,००० रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। बता दें कि ठोस कचरा शुल्क से अधिकारियों का लक्ष्य केवल आवासीय इकाइयों से ही सालाना ६८७ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न करना है।

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