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झुंझुनू एसडीएम पर लगाया 2,500 का जुर्माना

सामना संवाददाता / झुंझुनू

राज्य सूचना आयोग ने आदेश की पालना नहीं करने व सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने पर झुंझुनू एसडीएम पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि एसडीएम के वेतन से काट कर डिमांड ड्राफ्ट से 30 दिन में भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं।
अशोक नगर बगड़ निवासी रेखाराम सैनी ने उच्चाधिकारियों द्वारा वेतन भत्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने व पद का दुरुपयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में 12 मई 2023 को इस्लामपुर में लगे राहत शिविर में भी परिवाद दिया था। तत्कालीन कलेक्टर ने 14 अगस्त 2023 को परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए एसडीएम को पालना करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत परिवादी ने फैसले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, लेकिन एसडीएम ने रिपोर्ट नहीं दी। तब 8 मई 2024 को राज्य सूचना आयोग में परिवाद दर्ज करवाया।
आयोग ने 8 अगस्त को नोटिस जारी एसडीएम से जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद 8 नंवबर 24 को पंजीकृत नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन एसडीएम स्तर से न तो नोटिस की पालना की गई और न ही परिवादी को सूचना दी गई। तब 15 जनवरी को आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को दोषी मानकर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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