मुख्यपृष्ठनए समाचारभाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

झुंझुनू। अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में झुंझुनू के जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के करीब साढ़े 11 महीने बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने फैसला सुनाया। आरोपी को भारतीय दंड संहित की धारा 302 व 323 में दोषी माना गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भरतभूषण शर्मा ने बताया कि पांच नवंबर को कुमावास निवासी रामधन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि चार नवंबर की रात को उसके बड़े बेटे रामजीलाल ने उसके छोटे बेटे बस्तीराम को जेळी व डंडों से मारपीट की। सुबह बस्तीराम की लाश पानी की टंकी के पास मिली। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रामजीलाल के खिलाफ चालान पेश किया। इस मामले में कुल 14 गवाहों और 35 साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों में हुई बहस को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में रामजीलाल को आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में आरोपी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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