मुख्यपृष्ठसमाचारमहाकुंभ भगदड़ : हाईकोर्ट में 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

महाकुंभ भगदड़ : हाईकोर्ट में 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

राजेश सरकार / प्रयागराज

महाकुंभ में भगदड़ को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। इस हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से मिली गाइड लाइन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को हुई भगदड़ में लापता और जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं का विवरण जुटाने को न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है। बृहस्पतिवार को इस हादसे की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की बेंच ने याची के अधिवक्ता को हादसे से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने को कहा है। हाईकोर्ट इस याचिका पर 19 फरवरी को फिर सुनवाई करेगा। सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में 29 जनवरी को महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत और घायल होने को लेकर न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है।

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