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मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी के मामले पर महंत राजूदास को न्यायालय ने किया तलब…जाना पड़ सकता है जेल!

उमेश गुप्ता / वाराणसी

हनुमानगढ़ के महंत राजू दास द्वारा रिट्वीट कर महाकुंभ प्रयागराज मेले में लगे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ था। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महंत राजू दास को तलब किया है। उन्होंने 23 अप्रैल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। यह जानकारी अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने महंत राजू दास के खिलाफ धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी की है।
वाराणसी के जिला सत्र एवं न्यायालय के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने बताया कि यूपी के तीन बार के मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर 20 जनवरी को महंत राजूदास ने एक्स हैंडल से रिट्वीट करते हुए कुंभ परिक्षेत्र प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 23 जनवरी को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन द्रुतगामी में महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया।
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने आगे बताया कि इसके बाद न्यायालय ने परिवादी के तौर पर मेरा एवं मेरे अन्य साक्षियों डॉक्टर संजय सोनकर, डॉ. राहुल यादव एवं एडवोकेट जितेंद्र विश्वकर्मा का बयान दर्ज किया। इसके बाद बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी करके महंत राजूदास को 23 अप्रैल को तलब किया गया है।
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये मुकदमा महंत राजूदास के खिलाफ भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि महंत राजूदास आकर अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद सुनवाई होगी। जिसके बाद महंत राजूदास के खिलाफ कार्यवाही शुरू होगी तो वो जेल जाएंगे। इसमें जो 152 में इसमें आजीवन कारावास सजा का प्रावधान है। आजीवन कारावास सजा का प्रावधान में उनको लोवर कोर्ट से जमानत नहीं होगी, तब उन्हें जेल जाना होगा।

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