रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख नहीं करने पर लगेगा `५० हजार का जुर्माना
सामना संवाददाता / मुंबई
अब डेवलपर्स के लिए आवासीय परियोजना के विज्ञापन की दाईं ओर बड़े, रंगीन अक्षरों में महारेरा पंजीकरण संख्या, महारेरा वेबसाइट विवरण, क्यूआर कोड, संपर्क नंबर और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले विकासकों पर अंकुश लगना तय माना जा रहा है। इस संबंध में महारेरा द्वारा ८ अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया गया था।
इस परिपत्र के अनुसार, यदि विज्ञापन में महारेरा पंजीकरण संख्या और अन्य जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं की गई तो संबंधित डेवलपर पर ५०,००० रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। डेवलपर्स को इस आदेश को १० दिनों के भीतर लागू करना आवश्यक है। महारेरा ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि १० दिनों के भीतर विज्ञापन में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए तो डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
महारेरा ने डेवलपर्स द्वारा उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई प्रावधान किए हैं। महारेरा पंजीकरण संख्या के साथ-साथ अब डेवलपर्स के लिए क्यूआर कोड भी अनिवार्य कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में डेवलपर्स नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद या विज्ञापनों की निगरानी करके महारेरा नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है।
होगी दंडात्मक कार्रवाई
इसका उद्देश्य ग्राहकों को क्यूआर कोड पर क्लिक करने पर परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। हालांकि, चूंकि क्यूआर कोड बोल्ड नहीं है इसलिए इसे स्वैâन नहीं किया जा सकता है। अब समाचार पत्रों, टेलीविजन विज्ञापनों, सोशल मीडिया विज्ञापनों, बिलबोर्ड, पोस्टर आदि के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों में इन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित डेवलपर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और ५०,००० रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ये नियम अगले १० दिनों में लागू हो जाएंगे।