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पूजा खेडेकर मामले के बाद एक्शन मोड में पुलिस : अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी बत्ती गुल …मंत्रालय से हो गई शुरुआत पूरे महाराष्ट्र में होगी कार्रवाई

सामना संवाददाता / मुंबई
पुणे में पूजा खेडेकर मामले के बाद नींद से जागी मुंबई पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। इसके तहत मंत्रालय परिसर में अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी बत्तियों को हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लाल बत्ती निकलवाने के बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजने की शुरुआत भी कर दी गई है। इतना ही नहीं, यदि लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं होगी और फिर भी गाड़ी पर लाल बत्ती को लगा हुआ पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। इतना ही नहीं मामला भी दर्ज हो सकता है। बताया गया है कि यह कार्रवाई अब पूरे महाराष्ट्र में हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि पूजा खेडेकर का मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की यह महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया गया है कि अनुमति न होने के बावजूद किसी अधिकारी ने गाड़ी के ऊपर बत्ती लगाई है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके तहत मुंबई पुलिस ने मंत्रालय के अधिकारियों और बाहर से आनेवाले अधिकारियों की गाड़ियों की जांच करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। ऐसे में जिलाधिकारी से लेकर सचिव तक सभी ने अब गाड़ियों के ऊपर लगी बत्तियों को हटाने की शुरुआत कर दी है।
केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सरकारी गाड़ियों के ऊपर लगनेवाली बत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कुछ अधिकारियों को इसे लगाने की अनुमति है, लेकिन मंत्रालय परिसर में आनेवाले कई वाहनों पर पीली बत्ती लगी रहती है और उस पर महाराष्ट्र शासन भी लिखा हुआ रहता है। ऐसे में इनके साथ ही सभी ने गाड़ियों से बत्ती को निकालने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही, जिन्होंने बत्ती नहीं निकाली तो उन्हें नोटिस भेजी जाएगी।
साल २०१७ से बंद है वीआईपी कल्चर
साल २०१७ के बाद से मंत्रियों और अधिकारियों की गाड़ियों पर लगी लाल बत्ती इतिहास बन गई है। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कार पर लाल बत्ती न लगाने का पैâसला किया। इसके साथ ही यह भी पैâसला लिया गया कि नीली बत्ती का प्रयोग केवल आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें पुलिस, एंबुलेंस, फायरब्रिगेड, आपदा प्रतिक्रिया दल जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होनेवाली गाड़ियों पर नीली बत्ती का उपयोग किया जाएगा। लाल बत्ती से संबंधित प्रावधान क्रमांक १०८ को हटा दिया गया है।

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