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रूपाली गांगुली को राहत …हाई कोर्ट ने सौतेली बेटी के क्रूरता वाले आरोप को किया खारिज

सामना संवाददाता / मुंबई
टेलीविजन शो अनुपमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के बीच का पारिवारिक विवाद अब कानूनी जंग में बदल चुका है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में गांगुली को अंतरिम राहत दी, जिसमें ईशा पर गांगुली की छवि खराब करने का आरोप है। रूपाली गांगुली ने आरोप लगाया कि ३ नवंबर २०२४ से ३ दिसंबर २०२४ के बीच, ईशा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान दिए। ईशा ने २०२० के एक फेसबुक पोस्ट को सामने लाकर दावा किया कि गांगुली का उनके पिता के साथ १२ साल तक अफेयर रहा। उन्होंने गांगुली को `क्रूर’ और `मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर’ बताते हुए कहा कि वह उनके पिता को नियंत्रित करती हैं और उनके परिवार को धमकाती हैं। इन आरोपों के जवाब में गांगुली ने १३ दिसंबर २०२४ को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जस्टिस डॉ. आरिफ एस. ने इस मामले में गांगुली के पक्ष में आदेश देते हुए कहा, `ईशा वर्मा के बयान दुर्भावनापूर्ण हैं और गांगुली की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए गए हैं।’ कोर्ट ने वर्मा और अज्ञात प्लेटफॉर्म्स (जिन्हें `जॉन डो’ के रूप में पहचाना गया) को गांगुली के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोक दिया।

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