मुख्यपृष्ठनए समाचारभगोड़ा घोषित हुए संघ मित्रा व स्वामी प्रसाद मौर्या

भगोड़ा घोषित हुए संघ मित्रा व स्वामी प्रसाद मौर्या

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पुत्री बदायूं से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या सहित अन्य तीन के विरुद्ध, दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भा.द.सं. धारा 82 जारी करने के आदेश दिए।
एसीजेएम तृतीय एमपी-एमएलए अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से संबंधित विवादित प्रकरण में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है। पूर्व में मौर्या परिवार इसी मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, जहां न्यायधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत है, आपको वापस एमपी-एमएलए कोर्ट ही जाना होगा, लेकिन बावजूद इसके मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, जहां मौर्य द्वारा पेश इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया गया।
वहीं वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वय रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने माननीय न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा।

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