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शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं होगा! …सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को दिया सख्त आदेश


-`अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो’

सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को `सुप्रीम’ झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को एक सर्वुâलर जारी कर शरद पवार की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को विधानसभा चुनाव स्वतंत्र पार्टी के तौर पर लड़ने का आदेश दिया। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो।
विधानसभा चुनाव का रणसंग्राम चल रहा है। इस दौरान अजीत पवार गुट के उम्मीदवार और कार्यकर्ता शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक अमोल मिटकरी ने अपने ऑफिशियल एक्स एकाउंट से शरद पवार का एक वीडियो भी शेयर किया। इस पर राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने आपत्ति जताई। इस पर कल हुई सुनवाई के दौरान इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने अमोल मिटकरी द्वारा शेयर किए गए वीडियो का सबूत दिया। अजीत पवार गुट शरद पवार की फोटो, वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। यह भी मांग की गई कि अजीत पवार गुट का घड़ी चुनाव चिह्न जब्त कर उन्हें दूसरा चुनाव चिह्न दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया।

ये दिए निर्देश
करीब ३६ सीटों पर अजीत पवार गुट और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के बीच मुकाबला है। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके खिलाफ है। इसलिए अजीत पवार गुट को उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रक जारी करना चाहिए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसमें शरद पवार की पुरानी तस्वीरें या वीडियो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अजीत पवार गुट को विधानसभा चुनाव को एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़े।

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