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बिना अनुमति के धड़ल्ले से चल रहे हैं स्पा व मसाज सेंटर!

नई मुंबई। वर्ली इलाके में गत जुलाई माह में एक स्पा सेंटर के मालिक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मुंबई सहित आसपास के तमाम अवैध स्पा और मसाज सेटरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी कड़ी में आरटीआई से एक चौकानेंवाली जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार, मनपा की अधिनियम की धारा ३७६ के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में किसी भी स्पा और मसाज सेंटर को अनुमति नहीं दी जाती है। एक जानकारी आरटीआई के जरिये सामाजिक कार्यकर्ता रविढोने को नई मुंबई मनपा ने दी। घाटकोपर के रहिवासी रूपेश रविढोने ने मनपा से फायर ब्रिगेड और लाइसेंस विभाग द्वारा अनुमति दिए जाने के संदर्भ में पूरी जानकारी देने की मांग की थी, लेकिन नई मुंबई मनपा के लाइसेंस विभाग के अधीक्षक तात्यासाहेब गायकवाड ने सूचना अधिकार के तहत रूपेश रविढोने को जानकारी दी कि मनपा अधिनियम की धारा ३७६ के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में किसी भी स्पा और मसाज सेंटर को अनुमति नहीं दी जाती है। वर्ली में पुलिस के खबरी की हत्या के बाद पुलिस ने अधिकांश स्पा और मसाज सेंटरों पर ताला लगवा दिया था। रूपेश रविढोने ने आश्चर्य प्रकट किया कि अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो वाशी, सानपाड़ा, एपीएमसी, सीबीडी बेलापुर, घनसोली, ऐरोली, रबाले, कोपर खैराने, नेरुल, खारघर, पनवेल इत्यादि क्षेत्रों में सैकड़ोें स्पा सेंटर बिना अनुमति के कैसे चल रहे हैं?

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