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योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार …यूपी सरकार नहीं कर रही आदेशों का पालन

सामना संवाददाता / मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार हमारे आदेशों की अवहेलना कर रही है। यूपी सरकार आचार संहिता का हवाला देते हुए छूट की याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले रही, जबकि कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि छूट पर निर्णय लेने में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ऑफिस के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। न्यायाधीश अभय ओका ने कहा कि आप हर मामले में हमारे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना वैâसे कर रहे हैं? हर मामले में जब हम आपको समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं, तो आप उसका पालन नहीं करते? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सभी फाइलें अधिकारी के पास हैं। वे बाहर थीं। इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने ५ जुलाई को संबंधित मंत्री को फाइल भेजी और वहां से ११ जुलाई को सीएम और ६ अगस्त को राज्यपाल को भेजी गई हैं।
जस्टिस ओका ने कहा कि देरी के लिए कैदी को मुआवजा कौन देगा? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें १६ अप्रैल को प्रस्ताव मिला और इसी बीच आचार संहिता लागू हो गई। तब जज जस्टिस ओका ने कहा कि हमने कहा था कि यह आड़े नहीं आएगा। इस पर वकील ने कहा कि सीएम सचिवालय को फाइल नहीं मिली है।

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