मुख्यपृष्ठसमाचारएसबीआई को सुप्रीम फटकार... 24 घंटे में हिसाब देने का आदेश

एसबीआई को सुप्रीम फटकार… 24 घंटे में हिसाब देने का आदेश

-इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई के छूटे पसीने

-खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहता है सुप्रीम कोर्ट

रमेश ठाकुर / नई दिल्ली

इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई फंस गई है। समय पर क्यों ब्यौरा नहीं देना चाहती और आगे वक्त क्यों मांगा जा रहा है? इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है? सुप्रीम कोर्ट उसकी तय तक पहुंचना चाहता है। सोमवार को एसबीआई की याचिका पर कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए अगले 24 घंटे के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड का संपूर्ण विवरण चुनाव आयोग को देन का निर्देश दिया है। अपनी याचिका के जरिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसे इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे।
मालूम हो कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक का वक्त मांगा था। एसबीआई की ओर से कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं, उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए 24 घंटे में ब्यौरा देने का दोबारा आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट एसबीआई पर अवमानना की कार्यवाही करेगा।

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